वकीलों के लिए ड्रेस कोड: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई पांच सदस्यीय समिति
वकीलों के लिए ड्रेस कोड के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एडवोकेट अशोक पांडेय ने वकीलों के लिए मौजूदा ड्रेस कोड पर सवाल उठाते हुए जुलाई 2021 में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी.
गुरुवार को पांडे को अपनी याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर जवाबी हलफनामा मिला।
हलफनामे में, बीसीआई के सचिव, श्रीमंतो सेन ने इस मुद्दे को तय करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन के नियामक निकाय के फैसले के बारे में बताया।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश भर में वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है।
“याचिकाकर्ता ने कहा है कि बैंड ईसाई धर्म का प्रतीक है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। उनके कथन के अनुसार गैर-ईसाइयों को इसे पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कोट और गाउन पहनने पर भी सवाल उठाया है, ”श्रीमंतो सेन ने पत्र में कहा।
सेन ने कहा, “नियम बनाते समय और न ही आज तक इस तरह की व्याख्या की गई है।”
सेन ने कहा, “इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले बार और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।”
“इसलिए, माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विस्तृत विचार-विमर्श करने और परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन करने के लिए अधिकृत है,” सेन ने कहा।
पांडे ने अपनी याचिका में कहा था कि वकीलों का निर्धारित ड्रेस कोड अनुचित है और वकीलों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
पांडे ने उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा बनाए गए सर्कुलर को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें सुनवाई के दौरान काले वस्त्र पहनना अनिवार्य है।